Property Registry Tips: अपना घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं और पैसे जोड़ते हैं। लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतें और रजिस्ट्री पर लगने वाला भारी टैक्स इस सपने को पूरा करना मुश्किल बना देता है। अच्छी बात यह है कि कुछ जरूरी नियमों और उपायों को ध्यान में रखकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान लाखों रुपये तक की बचत की जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते समय टैक्स में बचत कर सकते हैं।
पत्नी के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का फायदा
अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम से कराते हैं या उसमें उनका नाम जोड़ते हैं, तो आपको अधिक टैक्स रिबेट मिल सकता है। सेक्शन 80C के तहत जहां पुरुष अकेले रजिस्ट्री कराते हैं तो अधिकतम 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है, वहीं यदि रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर भी होती है, तो यह छूट 3 लाख रुपये तक बढ़ सकती है। इस प्रकार आप दोगुनी टैक्स बचत कर सकते हैं।
महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में विशेष छूट
भारत के अधिकांश राज्यों में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में विशेष छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में पुरुषों को 6 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क देना होता है, जबकि महिलाओं को केवल 4 प्रतिशत। इसका मतलब है कि अगर आप 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो पुरुषों को 3 लाख रुपये और महिलाओं को सिर्फ 2 लाख रुपये रजिस्ट्री चार्ज देना होगा। इस प्रकार महिला के नाम से रजिस्ट्री कराने पर आप सीधे 1 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं।
होम लोन से टैक्स बचत के तरीके
अगर आप होम लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप कई टैक्स लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 24(b) के तहत लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। अगर पत्नी के नाम से लोन लिया गया हो, तो कुछ बैंकों में कम ब्याज दर के साथ अतिरिक्त छूट भी मिलती है। इसके अलावा, यदि आप पुराना घर बेचकर नया घर खरीद रहे हैं, तो सेक्शन 54 के तहत कैपिटल गेन टैक्स में भी राहत ली जा सकती है।
कैपिटल गेन टैक्स से बचने की योजना
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दो साल या उससे अधिक समय तक रखी है और अब उसे बेचने की सोच रहे हैं, तो आपको 12.5 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ऐसे में यदि आप उसी रकम से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो बेचने की प्रक्रिया को 2 साल से पहले पूरा करके यह टैक्स बचाया जा सकता है। इससे आपको प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाले लाभ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में अतिरिक्त लाभ
यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में हैं, तो आप सेक्शन 80C और 24(b) जैसे प्रावधानों का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत लोन का मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) चुकाने पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। वहीं, सेक्शन 24(b) में लोन के ब्याज पर अतिरिक्त राहत मिलती है। इस प्रकार पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहकर आप प्रॉपर्टी पर अधिक टैक्स बचत कर सकते हैं।
टैक्स बचत के लिए समझदारी से करें योजना
प्रॉपर्टी खरीदते समय टैक्स बचत के लिए पहले से ही अच्छी योजना बनाना जरूरी है। अपने पारिवारिक सदस्यों, विशेषकर पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाकर, होम लोन की सही योजना बनाकर, और कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाकर आप लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली इन छूटों का लाभ उठाने से आपका सपना अपना घर खरीदने का जल्दी पूरा हो सकता है।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। टैक्स नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले कर सलाहकार या वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श करें। विभिन्न राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र के नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।